बजट
आदेश ( Budget Order ) : -
भारतीय
रेल वित संहिता भाग - 1 अध्याय III पैरा संख्या - 361
में बजट आदेश की चर्चा की गई है । जिसके तहत संसद द्वारा यथा सवीकृत अनुदान और
राष्ट्रपति द्वारा यथा स्वीकत प्रभत खर्च के लिये विनियोग , बजट स्वीकृत
होने के बाद रेलवे बोर्ड , समस्त रेल प्रशासनों और अपने अधीन
दूसरे प्राधिकरणों में यथाशीघ वितरित कर दिये जाते है , इस तरह वितरित
रकम को ही ' आबंटन ' कहते है और जिन
आदेशों के तहत ये आबंटन किये जाते है उसे ही ' बजट ओदश '
कहते
है ।
खर्च
आदेश ( Expenditure Order )
- भारतीय
रेल वित संहिता भाग - 1 अध्याय - III पैरा संख्या - 381
में बजट आदेश की चर्चा की गई है । रेलवे बोर्ड द्वार बजट आदेशों के तहत रेल
प्रशासन को मंजर किये गये आबंटन से , किसी सीमा तक अधिक खर्च करने के लिये
प्राधिकृत करते हुये जब ओदश जारी किये जाते है तब ऐसे ओदरों को ' खर्च
आदेश ' कहते है
। पुनर्विनियोग ( Re - appropriations )
: - भारतीय रेल वित संहिता भाग - I अध्याय
- III पैरा संख्या - 375 में पुनर्विनियोग की चर्चा की गई है ,
जिसके
तहत किसी एक विशिष्ट उद्देश्य पर खर्च करने के लिये आबंटित रकम को , दूसरे
विशिष्ट उददेश्य पर खर्च करने के लिये आंबटित रकम की अनुपूर्ति के लिये , हस्तांतरित
किया जाता है तो उसे पुनविनियोग कहते है । सभी पुनर्विनियोग वित्तीय वर्ष के लेखे
बन्द होने से पूर्व किया जाना चाहिये एवं वित्तीय वर्ष के लेखे बन्द होने के बाद कोई
भी पुनर्विनियोग नहीं किया जाना चाहिये । महाप्रबंधक के शक्तियों के बाहर के सभी
पुनर्विनियोग प्राप्त समय रहते रेलवे बोर्ड के अनुमोदन हेतु भेजना चाहिये ( Para
no . 380 F ) । पुनर्विनियोग करते समय खर्च आदेशों पर ध्यान नही दिया जाना चाहिये
। पुनर्विनियोग की चर्चा पैरा संख्या 375 से 381 तक वित संहिता
में किया गया है महाप्रबंधक और रेलवे बोर्ड की पुनर्विनियोग की शक्तियाँ अलग - अलग
है ।
No comments:
Post a Comment