Monday, 4 May 2020

बजट आदेश ( Budget Order )


बजट आदेश ( Budget Order ) :

भारतीय रेल वित संहिता भाग - 1 अध्याय III पैरा संख्या - 361 में बजट आदेश की चर्चा की गई है । जिसके तहत संसद द्वारा यथा सवीकृत अनुदान और राष्ट्रपति द्वारा यथा स्वीकत प्रभत खर्च के लिये विनियोग , बजट स्वीकृत होने के बाद रेलवे बोर्ड , समस्त रेल प्रशासनों और अपने अधीन दूसरे प्राधिकरणों में यथाशीघ वितरित कर दिये जाते है , इस तरह वितरित रकम को ही ' आबंटन ' कहते है और जिन आदेशों के तहत ये आबंटन किये जाते है उसे ही ' बजट ओदश ' कहते है ।
खर्च आदेश ( Expenditure Order )
- भारतीय रेल वित संहिता भाग - 1 अध्याय - III पैरा संख्या - 381 में बजट आदेश की चर्चा की गई है । रेलवे बोर्ड द्वार बजट आदेशों के तहत रेल प्रशासन को मंजर किये गये आबंटन से , किसी सीमा तक अधिक खर्च करने के लिये प्राधिकृत करते हुये जब ओदश जारी किये जाते है तब ऐसे ओदरों को ' खर्च आदेश ' कहते है
 । पुनर्विनियोग ( Re - appropriations )
 : - भारतीय रेल वित संहिता भाग - I अध्याय - III पैरा संख्या - 375 में पुनर्विनियोग की चर्चा की गई है , जिसके तहत किसी एक विशिष्ट उद्देश्य पर खर्च करने के लिये आबंटित रकम को , दूसरे विशिष्ट उददेश्य पर खर्च करने के लिये आंबटित रकम की अनुपूर्ति के लिये , हस्तांतरित किया जाता है तो उसे पुनविनियोग कहते है । सभी पुनर्विनियोग वित्तीय वर्ष के लेखे बन्द होने से पूर्व किया जाना चाहिये एवं वित्तीय वर्ष के लेखे बन्द होने के बाद कोई भी पुनर्विनियोग नहीं किया जाना चाहिये । महाप्रबंधक के शक्तियों के बाहर के सभी पुनर्विनियोग प्राप्त समय रहते रेलवे बोर्ड के अनुमोदन हेतु भेजना चाहिये ( Para no . 380 F ) । पुनर्विनियोग करते समय खर्च आदेशों पर ध्यान नही दिया जाना चाहिये । पुनर्विनियोग की चर्चा पैरा संख्या 375 से 381 तक वित संहिता में किया गया है महाप्रबंधक और रेलवे बोर्ड की पुनर्विनियोग की शक्तियाँ अलग - अलग है ।

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